मुंबई में बार बालाओं को टच किया तो 6 माह की जेल

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई बार बालाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए डांस बार के लिए नई नियमावली बनाई है। इस नियमावली के मुताबिक अगर कोई डांस बार में बार बालाओं को छूएगा या पैसे लुटाने की कोशिश करेगा तो उसे 6 महीने की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बार बालाओं और ग्राहकों के बीच कम से कम 5 फुट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फणनवीस ने अपनी अध्यक्षता में 14 मार्च 2016 को 25 सदस्यों वाली एक सर्वदलीय समिति का गठन किया था। यह नई नियमावली इसी समिति की अनुशंसा पर जारी हुई है।

नियमावली के मुताबिक डांस बार को रिहायशी इलाकों में चलाने की अनुमति नहीं होगी और स्कूल या धार्मिक स्थल से भी इन डांस बार को एक किलोमीटर की दूरी बना कर रखनी होगी। इससे पहले यह दूरी केवल 100 मीटर तय थी।

सुरक्षा के लिहाज से डांस बार के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे और तीस दिनों तक सीसीटीवी की फुटेज रखनी होगी। इसके साथ ही डांस बार में तीन महिला सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती अनिवार्य होगी। इन नियमों के लागू होने की सूरत में डांस बार शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक ही चल सकेंगे। डांस बार में 25 साल से कम उम्र की लड़कियों को बार बाला के तौर पर नहीं रखा जा सकेगा। 

बार बालाओं का उत्पीड़न करने वाले बार मालिक पर 10 लाख का जुर्माना या 3 साल की सजा या फिर दोनों का प्रावधान होगा। बार मालिक को बार बालाओं के साथ बॉन्ड साईन करना होगा, जिसमें बारबालाओं की सैलरी, उनके पीएफ सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी देनी होंगी। डांस बार को बार बालाओं की हाजरी का बायोमेट्रीक सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
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