भोपाल। चेक बाउंस के मामले में फैसले तो रोज ही आते है, लेकिन गुरुवार को हुए एक फैसले में कोर्ट का नजारा बदला हुआ था। मजिस्ट्रेट खालिद मोहतराम अहमद ने जैसे ही बिल्डर राजेश सुखरमानी को एक साल की जेल और पांच लाख के जुर्माने की सजा का ऐलान किया, वैसे ही बिल्डर बोला सर मैं समझौते के लिए तैयार हूं। सर मैं परिवादी को आज ही पूरी रकम चुका देता हूं। इस बात पर मजिस्ट्रेट खालिद मेहतरराम बोले अदालत फैसला सुना चुकी है। आप को जो भी करना है वह आप अपील कोर्ट में करिएगा । इसके बाद मजिस्ट्रेट ने सुखरमानी को कटघरे में खड़े होने काे कहा।
अरेरा काॅलोनी निवासी बिल्डर राजेश सुखरामानी ने अपनी व्यवसायिक जरूरत के लिए अपने मित्र इकबाल बहादुर से 3 लाख उधार लिए थे। सुखरमानी ने यह राशि वर्ष 2005 में ली थी। रकम की अदायगी के लिए नवंबर 2007 का एक चेक दिया गया था। इकबाल ने जब चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया तो वह बाउंस हो गया था। इसके बाद इकबाल के वकील ने राजेश को चेक बाउंस होने नोटिस भेजकर तीन लाख रुपए की मांग की थी। इसके बाद भी इकबाल को रुपए नहीं दिए। इकबाल ने राजेश के खिलाफ चेक बाउंस का मामला अदालत में लगाया था।