कलेक्टर को ग्रामसभा के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

Updesh Awasthee
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर कटनी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जो ग्रामसभा के आदेश के विपरीत था।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ग्राम पंचायत भजिया की ग्रामसभा ने नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके तालाब का कटाव रोकने चारों तरफ दुकानें बनवा दी थीं। इससे पूर्व बाकायदे सीमांकन भी किया गया। तालाब की जमीन अतिक्रमणों की शिकार न बने, इस लिहाज से यह कदम सर्वथा उचित माना गया। इसके बावजूद एक जनहित याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को गुमराह करके दुकानों को ही अतिक्रमण करार देते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी करा दिए। जिसके आधार पर कलेक्टर को 2 माह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने कह दिया गया। इसकी जानकारी लगने पर एक अन्य जनहित याचिका के जरिए कलेक्टर के आदेश को यह कहकर चुनौती दी गई कि कलेक्टर को ग्रामसभा के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!