
डी.ई.ओ. यू.बी.पटेल राज्य अध्यापक संघ के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुये बताया कि वीडियो कांफ्रेसिंग में भी ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले हैं कि अध्यापकों को यह लाभ नहीं मिलेगा। जिला शाखा अध्यक्ष ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि शासन के आदेश में यद्यपि उल्लेख है कि संतान पालन अवकाश की पात्रता महिला शासकीय सेवक को है। चूंकि अध्यापकों के भर्ती नियम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
स्पष्ट है कि जब महिला शिक्षकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता बनती है तो महिला अध्यापक भी इसके बराबर के हकदार हैं। संघ ने महिला अध्यापकों से अपील की है कि शिक्षकों की कमी को देखते हुये छात्रहित में आवश्यकता पर ही चाइल्ड केयर लीव लिया जाये। संघ ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में इस अवकाश से अध्यापकों को वंचित कर अध्यापक संवर्ग के साथ अन्याय किया जाता है तो संघ इसका कड़ा विरोध करेगा।