आयकर दाताओं को बजट में केंद्र सरकार राहत देने वाली है। वित्त मंत्रालय की ओर से न्यूनतम आयकर सीमा को 20 से 50 हजार रुपए तक बढ़ाया जाएगा यानी कि मौजूदा सीमा 2.5 लाख से बढ़कर तीन लाख रुपए तक हो सकती है। निवेश, होम लोन और राष्ट्रीय पेंशन योजना की सीमा में अतिरिक्त बढ़ोतरी कर एक से डेढ़ लाख रुपए तक छूट दे सकती है।
वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को राहत मुश्किल : वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से ऊपर) की आयकर सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी जबकि उन व्यक्तिगत करदाताओं को बजट में राहत मिलेगी जो 60 वर्ष से कम हैं या सामान्य करदाता के दायरे में आते हैं। उनकी सीमा में 20 से 50 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।
मौजूदा समय में ढाई लाख रुपए से ज्यादा और पांच लाख तक कमाने वाले को आय का दस प्रतिशत टैक्स देना होता है जबकि पांच से दस लाख तक आय वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत और दस लाख से ज्यादा आय होने पर 30 प्रतिशत आयकर सामान्य करदाता को देना होता है।
दायरा
न्यूनतम आयकर सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़कर तीन लाख रुपए तक हो सकती है
ढांचागत बॉन्ड में निवेश करने पर 50 हजार रुपए छूट का नया रास्ता खोल सकती है सरकार
राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार 50 हजार रुपए तक की छूट बढ़ा सकती है