जबलपुर। समदड़िया मॉल की लीज़ रद्द कर दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम और लोकायुक्त से भी जवाब मांगा है. गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान समदड़िया बिल्डर की ओर से मॉल की लीज़ रद्द करने के जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ अवध श्रोतिय के आदेश पर रोक की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने समदड़िया बिल्डर को ऐसी कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.
हाईकोर्ट ने जबलपुर विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वो सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए मॉल की लीज़ रद्द किए जाने के 20 जनवरी को जारी आदेश पर अंतिम फैसला ले. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण को अपना अंतिम फैसला लागू करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच करते हुए जबलपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ अवध श्रोत्रिय ने 20 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए समदड़िया मॉल को अवैध करार दिया था. अवध श्रोत्रिय ने लीज़ रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है.