भोपाल। बोर्ड आफिस चौराहा के आसपास धरना, रैली और प्रदर्शन पर आगामी दो माह तक के लिये तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है । यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।भोपाल में बोर्ड आफिस के आसपास विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित
2/04/2016 08:18:00 PM
भोपाल। बोर्ड आफिस चौराहा के आसपास धरना, रैली और प्रदर्शन पर आगामी दो माह तक के लिये तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है । यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।