
मॉल की लीज रद्द करने और एक दिन बाद ही तबादले के आदेश जारी होने का आपस में कोई सरोकार नहीं है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने समदाड़िया मॉल की लीज से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का आदेश भी जारी किया है. मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी तय की गई है.
उल्लेखनीय है कि समदड़िया मॉल के निर्माण को अवैध बताने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जबलपुर विकास प्राधिकरण को मामले की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट के निर्देश पर जेडीए के तत्कालीक सीईओ अवध श्रोतिय ने जांच में मॉल का निर्माण अवैध पाया और 20 जनवरी को आदेश जारी करते हुए मॉल की लीज़ रद्द कर दी. श्रोतिय के इस आदेश का पालन होता, उसके पहले ही उनका तबादला कर दिया गया. इसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जारिए नियम विरुद्ध बने मॉल पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की मांग की है.