
पुलिस सूत्रों के अनुसार शाला की कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी लता पिता जगदीश परिहार उम्र 15 वर्ष ग्राम हिर्री तथा अन्य छात्राओं द्वारा इस संबंध में किरनापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसकी विवेचना किये जाने पर उक्त शिक्षक के विरूद्ध धारा 354(क),323,506,7/8 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनिमय 212 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
शाला के प्राचार्य द्वारा इस घटना के संबंध में कलेक्टर बालाघाट को लिखित पत्र द्वारा अवगत कराये जाने पर उक्त शिक्षक द्वारा किया गया कृत्य शिक्षक पद की गरिमा के विपरित आचरण जो कदाचारण की श्रेणी में आता है जिसके कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित कृत्य किये जाने के कारण आरोपी मो.शफी अहमद खान को 12 जनवरी को कलेक्टर द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।