पहले पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में: नियम बदला

भोपाल। पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक आवेदकों के लिए यह अच्छी खबर है। विदेश मंत्रालय ने तय किया है कि अगर आवेदक आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड के साथ शपथपत्र देगा तो उसका पासपोर्ट पहले जारी कर दिया जाएगा, पुलिस वेरीफिकेशन बाद में होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि भी नहीं देना होगी। यह सुविधा पहली बार आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को मिलेगी। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसमें यह जानकारी दी गई है। संबंधित आदेश प्राप्त होते ही आवेदकों को सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। अभी कुछ विशेष मामलों को छोड़कर सभी आवेदकों का पुलिस वेरीफिकेशन पहले होता था, बाद में पासपोर्ट बनकर आता था। पुलिस वेरीफिकेशन में काफी समय लगता है।

पुलिस के लिए बना एप
मंत्रालय ने पुलिस वेरीफिकेशन प्रक्रिया में होने वाली देरी व रिपोर्ट जमा करने में देरी की समस्या को समाप्त करने एक एप बनाया है। इस एप को एम-पासपोर्ट नाम दिया गया है। इस एप के सहारे पुलिसकर्मी आवेदक का वेरीफिकेशन करने के तुरंत बाद अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप देगा। यह रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय को प्राप्त होते ही पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे पुलिस वेरीफिकेशन निर्धारित 21 दिन के अंदर ही हो जाएगा।
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