सेटटॉप बॉक्स मामले में हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर उससे पूछा है कि केबल टीवी देखने के लिए सेटटॉप बॉक्स लगाना क्यों अनिवार्य किया गया है। इलाहाबाद केबल नेटवर्क एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खण्डपीठ ने दिया है।

याचिका पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है और इन सभी को जवाब दाखिल करने के लिए आठ दिनों का वक्त दिया है। याचिका में कहा गया है कि 14 नवम्बर 2015 की अधिसूचना से केन्द्र सरकार ने सभी केबल कनेक्शन धारकों के लिए सेट टॉप बॉक्स लगाना अनिवार्य कर दिया है।

इसे लगाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 15 थी। इसी मामले मं पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट और बाम्बे हाईकोर्ट ने भी याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें केन्द्र सरकार ने सेट टॉप बॉक्स को अनिवार्य नहीं करने का आश्वासन दिया है। याचिका में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में भी इसे अनिवार्य न किया जाए। कोर्ट ने केन्द्र सरकार व सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनसे जवाब देने को कहा है। 
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