घूसखोर बैंक मैनेजर को 3 साल की जेल

भोपाल। राजधानी की विशेष अदालत ने रिश्वतखोर बैंक प्रबंधक को 3 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। घटना 2 सितंबर, 2008 को सैफिया कॉलेज रोड भोपाल स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुई थी।

सीबीआई ने तत्कालीन बैंक प्रबंधक छविकांत धुर्वे उर्फ सीके धुर्वे को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा था। मामले में फरियादी मुकेश जैन ने सीबीआई में लिखित शिकायत की थी कि उसकी पत्नी के नाम पर होम लोन स्वीकृत करने के लिए बैंक प्रबंधक 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। उसकी पत्नी ने साढ़े चार लाख रुपए होम लोन स्वीकृत किए जाने के लिए बैंक में आवेदन दिया था।

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