सरोगेट मदर को भी मिलेगा 180 दिनों का मातृत्व अवकाश

महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने उन सरकारी महिला कर्मचारियों को भी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है जो सरोगेसी के जरिए मातृत्व सुख प्राप्त करती हैं।

एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, हाल के कुछ महीनों में पूरे देशभर में कई अदालतों ने कुछ विशेष मामलों में ऐसी छुट्टियां देने का आदेश दिया है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले इस संदर्भ में मंजूरी दे दी है।

जिन महिला कर्मचारियों को यह अवकाश चाहिए, उनको संबंधित विभाग में पहले से ही आवेदन करना होगा। साथ ही उनको सरोगेसी से जुडे़ दस्तावेज भी पेश करने होंगे।

मातृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के दिन से प्रभावी होगा। सरकारी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के सभी कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं।

गौरतलब है कि बाम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल एक आदेश दिया था कि सरोगेसी के जरिए मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। 
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