भोपाल। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी समिति के प्रांतीय संयोजक लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया की स्वास्थ्य मिशन संचालक ने एक पत्र जारी कर संविदा मैनुअल 2014 में आंशिक संशोधन किया है जिसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कोई संविदा महिला कर्मचारी यदि प्रसूता अवकाश लेती है और उसकी सेवा एक वर्ष से कम हे तो उसे यह अवकाश अवैतनिक स्वीकृत किया जाएगा परंतु यदि उसने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उसे यह अवकाश सवेतनिक दिया जाएगा।
वहीं एक और संशोधन करते हुए संविदा कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को डेढ़ लाख रुपए तक की राशि देने का प्रावधान किया गया है