माफ हो सकती है सलमान की सजा: हिट एंड रन

मुंबई। साल 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि हादसे के वक़्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि इस बात के भी सबूत नहीं मिले हैं कि हादसे के वक़्त सलमान नशे में थे। हाईकोर्ट के ऐसा कहने से सलमान खान को बड़ी राहत की उम्मीद होती दिख रही है।

हाईकोर्ट सलमान की पांच साल की सजा खत्म करने पर सुनवाई कर रहा है और कल तक फैसला आ सकता है। इससे पहले आज हाईकोर्ट ने सलमान के बॉडीगार्ड रहे रवींद्र पाटिल की गवाही को खारिज कर दिया है। रवींद्र पाटिल की मौत हो चुकी है।

न्यायमूर्ति ए आर जोशी ने इस मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत द्वारा इस साल छह मई को पांच साल की जेल की सजा सुनाये जाने के खिलाफ अभिनेता द्वारा दाखिल की गयी याचिका पर फैसला लिखवाते समय यह बात कही।

सरकारी गवाह रहे रवींद्र पाटिल ने अपने बयान में कहा था कि हादसे की जगह गाडी इतनी जोर से सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर जाकर टकराई थी के उस झटके से गाडी का अगला लेफ्ट साइड का टायर फट गया था लेकिन आरटीओ अधिकारी ने अपने बयान में बताया है कि हादसे के दूसरे दिन जब उन्होंने बांद्रा पुलिस थाने में मौजूद गाडी की जांच की थी, तब गाडी सही कंडिशन में थी। सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें अभी जारी हैं। 
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