पटवारियों की हड़ताल अवैध करार, तुरंत काम पर लौटने का आदेश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटवारियों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए पटवारियों को तुरंत काम पर लौटने निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया। साथ ही उन्हें तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए।

विदित हो बुधवार को शहडोल में आयोजित जनसंवाद के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हड़ताल को आड़े हाथों लेते हुए कोई मांग न माने जाने की घोषणा की थी।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!