प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए बनेंगे नियम

भोपाल। विधानसभा में स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी ने आश्वासन दिया कि निजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूटों के लिए राज्य सरकार किसी तरह के नियम बनाएगी। अभी जिन बेरोजगारों के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, वे लिखित में शिकायत करेंगे तो तुरंत ऐसे इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसे पीड़ित उपभोक्ता फोरम में भी जाकर इंस्टीट्यूट के राहत पा सकते हैं।

कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री ने यह आश्वासन दिया। अकील ने अपने ध्यान आकर्षण में कहा था कि भोपाल में कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा छात्रों को ठगा जा रहा है। इन इंस्टीट्यूट में समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन प्रकाशित कर बेरोजगार युवकों को आकर्षित किया जाता है। फिर बड़ी रकम लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन युवकों को रोजगार नहीं मिलता। वे ठगे जा रहे हैं।

मंत्री दीपक जोशी ने बताया कि निजी कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। न ही कोई अनुमति का प्रावधान है। इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसे इंस्टीट्यूट में ठगा जाता है तो वह पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकता है या फिर उपभोक्ता फोरम में जाकर भी न्याय हासिल कर सकता है। सरकार भी कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्थान चलाती है जहां बेरोजगारों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहां बेरोजगार ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा के हस्तक्षेप के बाद मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि निजी कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अनुमति के लिए सरकार नियम बनाने पर विचार करेगी। अगर कोई सीधे स्कूल शिक्षा विभाग में शिकायत करेगा तो वह पुलिस में एफआईआर भी कराएंगे।
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