भोपाल. ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विद्युत कंपनियों के अधिकारियों से अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में संवेदनशील रवैया अपनाते हुए समय-सीमा का निर्धारण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि मृत कर्मियों के परिजनों को सहायता पहुँचाने के लिये विद्युत कंपनियों को तत्परता दिखानी होगी। श्री शुक्ल आज मंत्रालय में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी केशरी और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एम.डी. श्री विवेक पोरवाल भी मौजूद थे।
बताया गया कि विद्युत वितरण कंपनियों में अब तक 260 पात्र आवेदेक को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। कम्पनियों में 923 ऐसे आवेदक शेष है जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता तो है लेकिन उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसे आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के लिये आवश्यक समय दिया गया है। कम्पनियों में 243 प्रकरण में आवेदकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि शेष रहे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जाए। लंबित प्रकरणों की जनवरी 2016 के पहले सप्ताह में पुन: समीक्षा की जायेगी।
किसानों को नये स्थायी पंप कनेक्शन देने के कार्य में तेजी लाए
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने कृषकों को नवीन स्थायी पंप कनेक्शन देने की अनुदान योजना की भी समीक्षा की। श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता के साथ स्थायी पंप कनेक्शन देने के लिये कृत-संकल्पित है। प्रदेश में अब तक 93 हजार 530 किसान को स्थायी कनेक्शन दिये जा चुके है।
बताया गया कि कृषकों को नवीन कनेक्शन देने के लिये राज्य शासन द्वारा कृषक अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना मेंवर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषक 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को 6,500 तथा अन्य कृषकों के लिए 10 हजार 400 रूपये प्रति हार्स पावर की दर से राशि जमा करनी होती है। योजना में प्रत्येक किसान को डेढ़ लाख की राशि का प्रस्ताव स्वीकृत करने की सीमा निर्धारित की गई है। स्वीकृत प्रस्ताव लागत एवं कृषक द्वारा प्रति हार्सपावर भुगतान की गई राशि के अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में किया जा रहा है।
