आमिर खान राजद्रोही नहीं: इंदौर कोर्ट

इंदौर: असहिष्णुता के बयान को लेकर अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दायर की गयी याचिका में उन्हें राहत की सांस मिली है. इंदौर कोर्ट में आमिर के खिलाफ दायर की गयी याचिका में दलीले सुनने के बाद इसे खारीच कर दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने कहा कि इस मामले में आमिर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124 (A) के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाने का आधार उचित नहीं है. उन्हें राजद्रोह में दोषी नही बना सकते है. 

आपको बता दे कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के असहिष्णुता के उपर दिए गए बयान को लेकर अशोक सोहनी और अभिषेक भार्गव ने इंदौर अदालत में उनके खिलाफ राजद्रोह के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमे कहा गया था कि आमिर खान ने लोगो कि भावनाओ को आहत किया है. किन्तु इंदौर कोर्ट ने इसे खारीच कर दिया. इसके बाद अशोक सोहनी और अभिषेक भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फैसले की पुनरीक्षण याचिका दायर कर अदालत के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी. हाल ही में आमिर खान के द्वारा असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान से पुरे देश में विरोध कि स्तिथि पैदा हो गयी थी. 
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