जबलपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि सहायक व वरिष्ठ अध्यापकों की अंतरिम राहत (आईआर) का निर्धारण छठवें वेतनमान के अनुसार किया जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस आरएस झा ने इस संबंध में कुछ अध्यापकों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए।
स्कूल शिक्षा विभाग ने दो साल पहले अध्यापकों के वेतन व अंतरिम राहत का छठवें वेतनमान के मुताबिक केलकुलेशन किया था। इसमें सहायक एवं वरिष्ठ अध्यापकों की आईआर के निर्धारण में गलती कर दी थी। आजाद अध्यापक संघ के संभागीय अध्यक्ष रितुराज तिवारी ने बताया कि संगठन की विदिशा और अनूपपुर जिला इकाई के अध्यक्षों केशव रघुवंशी और सुरेंद्र पटेल ने चुनौती देते हुए पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
आदेश में यह थी विसंगति: सहायक अध्यापक की आईआर की केलकुलेशन 5200 रुपए से कर दी थी जबकि यह 7400 रु. से होना था। वहीं, वरिष्ठ अध्यापकों की आईआर की गणना 9300 से कर दी, जबकि यह 10230 से की जानी थी। इससे सहायक अध्यापकों को चार हजार व वरिष्ठ अध्यापकों को 2800 रुपए का नुकसान हो रहा था।