अध्यापकों की आईआर का निर्धारण 6वें वेतनमान के अनुसार करे: हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि सहायक व वरिष्ठ अध्यापकों की अंतरिम राहत (आईआर) का निर्धारण छठवें वेतनमान के अनुसार किया जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस आरएस झा ने इस संबंध में कुछ अध्यापकों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने दो साल पहले अध्यापकों के वेतन व अंतरिम राहत का छठवें वेतनमान के मुताबिक केलकुलेशन किया था। इसमें सहायक एवं वरिष्ठ अध्यापकों की आईआर के निर्धारण में गलती कर दी थी। आजाद अध्यापक संघ के संभागीय अध्यक्ष रितुराज तिवारी ने बताया कि संगठन की विदिशा और अनूपपुर जिला इकाई के अध्यक्षों केशव रघुवंशी और सुरेंद्र पटेल ने चुनौती देते हुए पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

आदेश में यह थी विसंगति: सहायक अध्यापक की आईआर की केलकुलेशन 5200 रुपए से कर दी थी जबकि यह 7400 रु. से होना था। वहीं, वरिष्ठ अध्यापकों की आईआर की गणना 9300 से कर दी, जबकि यह 10230 से की जानी थी। इससे सहायक अध्यापकों को चार हजार व वरिष्ठ अध्यापकों को 2800 रुपए का नुकसान हो रहा था। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!