मप्र में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

भोपाल। एनजीटी ने मप्र में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले एनजीटी ने डीजे संचालकों के लिये एक गाइड लाइन जारी की थी लेकिन तय समयावधि में गाइल लाइन का पालन नहीं किया गया इ​सलिये अब पूरे प्रदेश में डीजे को पूरी तरह से प्रति​बंधित कर दिया है। 

डीजे संचालक जब रोक हटाने की मांग पर अड़ गए तो बेंच ने दो टूक कहा- मुख्य सचिव के घर के सामने डीजे बजाकर दिखाओ, यदि उन्हें आपत्ति नहीं तो रोक हटा लेंगे। बड़े तालाब के किनारे स्थित मैरिज गार्डन्स द्वारा किए जा रहे पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर डॉ. अलंकृता मेहरा की याचिका पर सुनवाई दौरान डीजे ऑनर्स एसोसिएशन ने परिवार पर संकट आने का हवाला देकर डीजे के उपयोग की मोहलत बढ़ाने की मांग की। लेकिन एनजीटी ने इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें अगली सुनवाई में पक्ष रखने मौका दिया है। 

डीजे ऑनर्स एसोसिएशन ने कहा कि कम से कम उनका आवेदन ही खारिज कर दें ताकि वे सुप्रीम कोर्ट जा सकें लेकिन एनजीटी ने इससे भी इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील विवेक चौधरी के अनुसार एनजीटी ने 18 मई को डीजे संचालकों को छह महीने की मोहलत दी थी कि वे डीजे की बजाय अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग करें ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो। यह समय सीमा 18 नवंबर को समाप्त हो चुकी है।
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