छतरपुर एसपी को हाईकोर्ट ने तलब किया

Updesh Awasthee
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर के पुलिस अधीक्षक को हर हाल में हाजिर होकर जवाब पेश करने कहा है। इसके लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया गया है। मामला पूर्व में बार-बार मोहलत दिए जाने के बावजूद जवाब पेश करने में कोताही बरते जाने से संबंधित है।

न्यायमूर्ति एसके सेठ व जस्टिस आरएस झा की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य की ओर से पैनल लायर अक्षय नामदेव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हत्या के एक आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। जिसके खिलाफ राज्य शासन ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी।

चार साल से उपेक्षा जारी
हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि जिस आरोपी को 2009 में धारा-302 के मामले में दोषमुक्त कर दिया गया, वह हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दे रहा। यही नहीं वारंट जारी होने पर भी पुलिस ने उसे खोजकर पेश नहीं किया। लिहाजा, छतरपुर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करके पिछले 4 साल से जवाब मांगा जा रहा इसके बावजूद वे कोर्ट की उपेक्षा पर उतारू हैं। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने कह दिया।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!