डॉक्टरों के लिए मेडीकल काउंसिल के नए निर्देश

जबलपुर। मरीज को क्या बीमारी है इसका उपचार कैसे किया जा रहा है और दवाओं के बारे में प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टरों को स्पष्ट लिखना होगा। यही नहीं यदि डॉक्टरों ने अपनी फोटो लगाकर विज्ञापन किया तो उनका लायसेंस रद्द हो सकता है। यह निर्देश मप्र मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। एमपी एमसीआई ने साफ निर्देश दिए हैं कि मेडिकल इंस्टीट्यूट, अस्पताल, नर्सिंग होम संचालक अपनी खुद की फोटो के साथ विज्ञापन नहीं देंगे। यदि किसी डॉक्टर ने पीजी या अन्य कोर्स किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन एमसीआई में कराना जरूरी है। अन्यथा वह प्रेक्टिस नहीं कर सकता। डॉक्टरों के लिए एमपी एमसीआई ने प्रिस्क्रिप्शन का एक फार्मेट बनाया है। इस फार्मेट के अनुसार ही डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन लिखना होगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
मप्र शासन ने डॉक्टरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी आदेश निकाला है। इसकी जांच सीएमएचओ करेंगे। इसमें डॉक्टरों को अपनी योग्यता, विधा के बारे में बताना होगा।

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