हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को निंदनीय बताया

जबलपुर। मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मानव अधिकार आयोग की याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला भिंड/ गोहद के अधिवक्ता तेजनारायण शुक्ला व इंदौर/महू के अधिवक्ता योगेश गर्ग की हत्या से संबंधित है।

हाईकोर्ट ने इन घटनाओं के बाद वकीलों न्यायिक कार्य से विरत रहने के रवैये की निंदा की है। याचिका में राज्य में हो रही घटनाओं के बावजूद राज्य शासन द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने को कठघरे में रखा गया है।

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