शहडोल। तत्कालीन कलेक्टर डॉ.अशोक कुमार भार्गव, एसडीएम एसपी सिंह, बुढ़ार के नायब तहसीलदार डीआर परते सहित डीपीसी मदन त्रिपाठी व उनकी पत्नी विद्या देवी व भाई पर कोर्ट ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार भाजपा नेता व पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुबोध विश्वकर्मा ने अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 के तहत मामला कायम करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने इस मामले की पैरवी की। मामले में आरोप था कि करोड़ों की शासकीय भूमि मदन त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के नाम करा ली थी। जिसकी दर्जनों शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद श्री सरावगी ने न्यायालय की शरण ली थी।