नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय सिखों पर चुटकुलों वाली वेबसाइटों को बंद करने का आदेश देने वाली याचिका पर विचार करेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता वकील ने शुक्रवार को न्यायालय से कहा कि इस समुदाय को ऐसे चुटकुलों के माध्यम से कम बुद्धि वाला और मूर्ख करार दिया जाता है।
याचिकाकर्ता हरविंदर चौधरी ने सिखों पर चुटकुलों वाली वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया, जिस पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर तथा न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह ऐसे वेबसाइटों पर प्रतिबंध क्यों चाहती हैं, जब सिख समुदाय की पहचान हंसी-मजाक को पसंद करने वाले के रूप में होती है और वे भी इन चुटकुलों का आनंद उठाते हैं।
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि यह केवल एक मनोरंजन है। आप इसे क्यों रोकना चाहती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सिख समुदाय से जुड़े सभी चुटकुलों को बंद किया जाना चाहिए। मेरे बच्चे इससे अपमानित महसूस करते हैं और अपने नाम के पीछे वे सिंह नहीं लगाना चाहते। जोक्सदुनिया डॉट कॉम/कैटेगरी/सरदारज-जोक्स डॉट एचटीएम जैसे पांच हजार से अधिक वेबसाइटों को सरकार को बंद करने का फरमान जारी करने का न्यायालय से आग्रह करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि वे केवल एक समुदाय की आलोचना कर रहे हैं, इसलिए इसे बंद किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 268 के तहत ये वेबसाइटें सार्वजनिक तौर पर बाधा उत्पन्न करते हैं और यह साइबर कानूनों के तहत अपराध है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की।
