जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आष्टा के रहवासी इलाके में गैस गोदाम संचालित होने के रवैये को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, कलेक्टर और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को नोटिस जारी किए गए हैं।
प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सीवी सिरपुरकर की युलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता आष्टा निवासी एके शर्मा की ओर से अधिवक्ता मणिकांत शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आष्टा में सघन बस्ती के बीच विपिन गैस एजेंसी संचालित हो रही है। इसके गोदाम में भरे और खाली गैस सिलेंडर्स की भरमार होती है। लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नियमानुसार रिहायशी इलाके में व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती। खासतौर पर पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी का संचालन को प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके बावजूद आष्टा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने अनुमति कैसे दे दी? विस्फोटक एक्ट के तहत यह अनुचित है। अप्रिय घटना होने की सूरत में जिम्मेदार कौन होगा?