ग्वालियर। मप्र के ग्रह सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मंदिरों में होने वाले घंटानाद की ध्वनि से आपत्ति हो या नवरात्रि या दूसरे धार्मिक आयोजनों के कारण जीवन में अशांति का अनुभव कर रहा हो तो वह 100 नंबर पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उस नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की हर हाल में सुरक्षा की जाएगी।
गृहसचिव अवमानना के एक मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। आवेदक राजेन्द्र कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट जबलपुर 2005 में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि त्यौहारों के दौरान व्यस्त इलाकों के मुख्य मार्गों पर पंडाल लगाये जाते हैं, जिससे ट्रेफिक जाम होता है और क्षेत्र विशेष के असमाजिक तत्व जबरन चंदा करते हैं तथा बिजली चोरी से जलाई जाती है, इस कारण आम आदमी न चैन से रह पाता है न सो पाता है।
यह सभी संविधान में दिये गये जीने के अधिकार का उल्लंघन हैं। इस मामले में 6 जनवरी 2015 को हाईकोर्ट ने धर्म के नाम पर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही के निर्देष दिये थे, परंतु उक्त आदेष का पालन न होने से अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि पूरे प्रदेश में धर्म के नाम पर मजाक हो रहा है वह छिपा नहीं हैं, शादी विवाह में धड़ल्ले से डीजे और आर्केस्टा बजते हैं और प्रशासनिक राजनीति दबाव में कार्यवाही नहीं करती।