मुंबई। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक नाबालिग के साथ रेप के दोषी को 2 बार मौत और 2 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस तरह की सजा सुनाने का पहला मामला सामने आया है। आरोपी ने रेप के दौरान मासूम पर जानवरों का हमला किया था। वो बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
आईपीसी की धारा 376 ए के तहत इस सजा को सुनाया गया है जिसमें दिल्ली के निर्भया कांड के बाद संशोधन किया गया था। इस मामले में यवतमाल की अदालत ने आरोपी शत्रुघ्न मासाराम को दोहरी फांसी और दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ 21 साल के मासाराम ने हाईकोर्ट में अपील कर कहा था कि उसकी उम्र कम है इसलिए सजा में नरमी बरती जाए लेकिन हाईकोर्ट ने कहते हुए उसकी अपील खारिज कर दी कि ये मामला बर्बर और क्रूर है। ऐसे मामलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में रेयर ऑफ दे रेयरेस्ट श्रेणी में रखा है।
आपको बता दें कि मासाराम ने 2 साल की बच्ची के साथ बहुत ही क्रूरता से रेप कर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पकड़ा गया आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मासाराम ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बच्ची के शरीर को जगह नोच डाला था। जिसके निशान उसके शरीर से साफ दिख रहे थे।
