मुलायम पर नहीं हुई FIR, ठाकुर पर दूसरी हो गई

Updesh Awasthee
नईदिल्ली। सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया है। उधर उनसे पंगा लेने वाले आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई। यह एफआईआर आय से अधिक संपत्ति के मामले में है। 

मुलायम के मामले में इंस्पेक्टर हजरतगंज विजय मल यादव ने बताया कि इस संबंध में उन्हें अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। मालूम हो कि अमिताभ ठाकुर ने सपा सुप्रीमो पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के थ्रू मुकदमा दर्ज कराने की रिट सीजेएम कोर्ट में दी थी। बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने मुलायम सिंह के खिलाफ धमकी का मामला मानते हुए हजरतगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। 

यहां निलंबित आईजी अमिताभ ठाकुर अपने खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे की कॉपी लेने विजलेंस आफिस पहुंचे। साथ ही उन्होंने विजलेंस की ओपेन जांच की कॉपी की भी मांग की। विजलेंस के डायरेक्टर को लेटर देकर दोनों चीजें मांगी। 

नहीं सुना गया पक्ष
लेटर में अमिताभ ठाकुर ने लिखा है कि बुधवार को उनके खिलाफ गोमतीनगर में मुकदमा दर्ज होने की सूचना मिली थी लेकिन जब वह कापी लेने गोमतीनगर थाने पहुंचे तो उन्हें मना कर दिया गया। अमिताभ ने कहा कि आरोपी को यह जानना जरुरी है कि उस पर क्या चार्जेज लगाये गये हैं, जिससे वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें।  अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि विजलेंस की खुली जांच में उनका पक्ष नहीं सुना गया और जांच पूरी कर एफआईआर भी दर्ज करा दी गयी। उन्होंने कहा कि आरोपी को यह अधिकार है कि उसके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट और उसके खिलाफ की गयी जांच की कॉपी दी जाए। 

शुरू हो गयी विवेचना
अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराने के बाद विजलेंस ने विवेचना भी शुरू कर दी है। विजलेंस के डायरेक्टर विजलेंस भानु प्रताप सिंह का कहना है कि आरोपों का परीक्षण शुरू हो गया है। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आय से करीब एक करोड़ रुपए ज्यादा व्यय के मामले में बुधवार को गोमतीनगर थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी गयी है। 

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