खाना-नाश्ता और बस के लिए बाध्य नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल

Bhopal Samachar
इंदौर। कोई भी स्कूल खाना-नाश्ते और बस की सुविधा के लिए बच्चों और अभिभावक को बाध्य नहीं कर सकता। न ही ऐसी कोई फीस ले सकता, जिसकी सुविधा वह प्रदान नहीं कर रहा है और छात्र उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।

यह आदेश कलेक्टर पी. नरहरि ने शुक्रवार को जारी किए। दरअसल, बीते दिनों कलेक्टर को पालक अनुरोध जैन और विवेक तिन्दोरी ने शिकायत की थी कि उनके बच्चे सेंटीनल स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में भोजन के लिए नियमों के विरूद्ध राशि ली जा रही है। साथ ही बच्चों को प्रताड़ित कर रिजल्ट खराब करने की धमकी दी जा रही है। कलेक्टर सुनवाई में पालक और स्कूल संचालक दोनों मौजूद थे।

स्कूल प्रबंधन की ओर से दूसरे स्कूलों द्वारा भी फीस लेने की बात कही। वहीं दूसरे प्रकरण में कलेक्टर को पालक अनुरोध जैन ने ही शिकायत की थी कि ग्लोबल इंटरनेशल स्कूल द्वारा फीस में वृद्धि कर दी गई है।

इस पर प्रबंधन ने बताया जिस कॉन्ट्रैक्टर के वाहन अटैच हैं उसके द्वारा वार्षिक अनुबंध राशि में वृद्धि कर दी गई है। इस पर कलेक्टर ने स्कूल से गत वर्ष और इस वर्ष की अनुबंध की प्रति मांगी, जो स्कूल प्रबंधन उपलब्ध नहीं करवा सकी।
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