व्यापमं: वकीलों ने शिवराज की SIT को थर्डक्लास बताया

ग्वालियर। व्यापमं घोटाले की जिस जांच पर मप्र के मुख्यमंत्री इतरा रहे हैं, वकीलों ने उसे थर्डक्लास करार दिया है। वकीलों का तर्क है कि पूरी जांच धारा 27 के मैमो के आधार पर की है और मैमो के आधार पर आरोपी बनाए हैं। जबकि धारा 27 का उपयोग सुबूत इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, किसी को आरोपी बनाने के लिए नहीं।

एसआईटी से व्यापमं से जुड़े केसों को सीबीआई टेकओवर कर रही है। विशेष कोर्ट में पैरवी के लिए सीबीआई को अधिवक्ताओं की जरूरत है। इनकी नियुक्ति के लिए सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा व एसपी पंकज कमौद ने अधिवक्ताओं का साक्षात्कार लिया। सुबह नौ बजे मुरार सर्किट हाउस पर वकीलों की भीड़ लगी रही। एक वकील से 15 से 20 मिनट तक सवाल किए गए। इस साक्षात्कार में ट्रायल कोर्ट के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा वर्तमान शासकीय अधिवक्ताओं ने भी साक्षात्कार दिए। उनसे व्यापमं की ट्रायल के संबंध में भी सवाल किए गए।

वकीलों ने यह लगाई आपत्ति
वकीलों ने साक्षात्कार में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ऐसे वकील भी साक्षात्कार देने पहुंचे थे, जो वर्तमान में व्यापमं के आरोपियों के केस जिला कोर्ट में लड़ रहे हैं। जबकि ऐसे वकील सीबीआई की ओर से पैरवी नहीं कर सकते हैं।

अधिवक्ताओं से यह रहे प्रमुख सवाल
सीबीआई: जिस आरोपी को एसआईटी रिमांड पर ले चुकी है, उन्हें फिर से रिमांड पर लिया जा सकता है?
वकील- अगर आरोपियों को रिमांड पर लेना है तो कोर्ट को ठोस कारण बताना होगा। कोर्ट को संतुष्ट करने में कामयाब हो गए तो आरोपियों को फिर से पूछताछ के लिए ले जा सकते हैं।

सीबीआई: यदि फर्जी तरीके से परीक्षा पास की है तो उनमें कौन-सी धाराएं लगानी चाहिए?
वकील- वर्तमान में एसआईटी ने जो धाराएं लगाई हैं, वह पर्याप्त हैं। अगर कोई लोक सेवक है तो उस पर भ्रष्टाचार की धारा का इजाफा किया जा सकता है।

सीबीआई: आरोपियों पर चार्ज कैसे लगा सकते हैं?
वकील- आरोपियों पर चार्ज लगाने के लिए असल दस्तावेज, साक्ष्य होना होना जरूरी है।

सीबीआई: धारा 27 क्या है।
वकील- धारा 27 के तहत पूछताछ कर वारदात में उपयोग किए गए हथियार को बरामद किया जा सकता है। किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। जैेसे कि किसी आरोपी ने बताया कि वारदात करने के बाद हथियार कुएं में फेंक दिए हैं तो उस हथियार को बरामद करने के लिए धारा 27 का उपयोग कर सकते हैं।
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