डाटा के मामले में अब चूना नहीं लगा पाएंगी टेलीकॉम कंपनियां

टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मोबाइल पर इस्तेमाल होने वाले डाटा से जुड़ी जानकारी कंज्यूमर्स को रेगुलर इंटरवल में देनी होगी। दरअसल, ओवरचार्जिंग से जुड़ी लगातार आ रही शिकायतों के बाद टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशन्स 2015 को नोटीफाई करते हुए कहा है कि सर्विस प्रोवाडर्स को हर 10 मेगाबाइट्स डाटा इस्तेमाल होने के बाद कंज्यूमर्स को इसकी जानकारी देनी होगी।

कंपनियों को स्पेशल टैरिफ वाउचर्स, कॉम्बो वाउचर्स या एड-ऑन पैक इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर्स को डाटा कंजम्पशन से जुड़ा अलर्ट देना होगा। इसके अलावा कंपनियों को समय-समय पर उनके डाटा बैलेंस के बारे में भी बताना होगा। यही नहीं, कंपनियों को कंज्यूमर की तरफ से लिए गए प्लान की डाटा लिमिट खत्म होने के बाद लगने नए टैरिफ चार्ज के बारे में बताना होगा।

डाटा का 50 फीसदी, 90 फीसदी और 100 फीसदी इस्तेमाल के बाद टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहको को अलर्ट देना होगा। डाटा यूसेज 500 एमबी, 100 एमबी और 10 एमबी पहुंचने पर मैसेज करना होगा। डाटा लिमिट खत्म होने पर नए टैरिफ चार्ज की जानकारी देनी होगी।

वहीं इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। अब अगर आप अपने फोन में इंटरनेट को एक्टिवेट या फिर डिएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो टोल फ्री नंबर 1925 पर कॉल करके या फिर इसी नंबर पर एसएमएस के जरिए आप अपने नेट को सबस्क्राइब कर सकते हैं। 1 सितंबर से आप इस सेवा का लाभ उठा पा आएंगे।
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