भोपाल। एनजीटी के निर्देश के बाद नगरनिगम ने भोपाल के 18 मैरिज गार्डनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये रही लिस्ट:
- गुजराती समाज,
- ग्रीन वैली मैरिज गार्डन,
- अग्रसेन धर्मशाला,
- चंद्रभान मैरिज गार्डन,
- महाराष्ट्र समाज धर्मशाला तुलसी नगर,
- जायसवाल मैरिज गार्डन,
- आर्य सोसायटी परिसर,
- महेश्वरी शादी हाल,
- मोजाइक लेजर प्राइवेट लिमिटेड,
- बालाजी मांगलिक परिसर,
- हिल्स व्यू मैरिज गार्डन,
- रकीब मैरिज गार्डन,
- गिन्नौरी,
- लोधी कॉम्पलेक्स,
- साधू वासवानी मैरिज गार्डन,
- मुस्कान गार्डन,
- हिंदी भवन मैरिज गार्डन,
- लाला शादी हॉल
मैरिज गार्डन संचालकों के लिए गाइडलाइन
1. गार्डन में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट बनाए जाएं।
2. अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाए।
3. विवाह स्थल पर आने व जाने के दो रास्ते होने चाहिए।
4. मैरिज गार्डन के सामने सड़क की चौड़ाई 40 फीट से अधिक होनी चाहिए।
5. कचरा इकट्ठा करने और गंदे पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
6. बिजली, पानी तथा इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था कराई जाए। 7. विवाह स्थल पर पौधरोपण, पार्कलैंड स्केपिंग, जनरेटर रूम की पर्याप्त व्यवस्था हो।
8. बुकिंग के पहले निगम का संपत्तिकर, जल कर बकाया नहीं होना चाहिए।
9. रात 10 से सुबह 8 बजे तक डीजे नहीं बजेगा। इसके लिए गार्डन में बोर्ड लगाना होगा।
10. 1500 वर्गमीटर तक के लिए 2, 5000 मीटर तक के लिए 3 और इससे अधिक के लिए 4 गार्ड होने चाहिए।
11. गार्डन के आसपास कचरा और अन्य गंदगी नहीं डालेंगे।
12. मैरिज गार्डन की जवाबदारी की सर्विस रोड से बारात आए, सर्विस रोड नहीं तो 50 मीटर दूर से बारात शुरू हो।
यह हैं नियम
>पांच लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में मैरिज गार्डन कम से कम 10 हजार वर्गफीट में बनाना होगा।
>मैरिज गार्डन के आगे का भाग 40 मीटर होना चाहिए
>एफएआर 0.10 प्रतिशत होगा।
>पार्किंग क्षेत्र गार्डन के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत होगा
>न्यूनतम ओपन एरिया पार्किंग की जगह के पश्चात 6 मीटर आगे अौर इतना ही साइड में।