नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब तक सीबीआई पूरे मामलों को अपने हाथ में नहीं ले लेती, एसटीएफ की जांच जारी रहेगी। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने कहा कि जिन मामले में जमानत की अर्जी का एसटीएफ विरोध कर रही है और जिनमें चार्जशीट दायर होनी है, इन मामलों की सुनवाई 24 जुलाई को होगी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि यदि एसटीएफ ने 23 जुलाई तक चार्जशीट दायर नहीं की तो 245 आरोपी छूट जाएंगे।
वहीं कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और व्हीसलब्लोवर ने इसका विरोध किया जिसे कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्या आप यह चाहते हैं कि आरोपी छूट जाएं।
इस अर्जी में सीबीआई ने कहा था कि जब तक सीबीआई सभी मामलों को अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक घोटाले की जांच एसटीएफ करती रहे। सीबीआई ने पूरा मामला अपने हाथ में लेने के लिए डेढ़ महीने का समय मांगा है।