भोपाल। मध्यप्रदेश के व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले की सीबीआई से जांच कराए जाने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस जे.एम. खानवलकर और जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि इसी तरह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। इसलिए इस बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।
बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तीन व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, डॉ. आनंद राय और प्रशांत पांडेय की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को सुनवाई होनी है। जबकि सीएम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह एलान किया था कि वे हाईकोर्ट को लेटर लिखकर सीबीआई से जांच कराने की गुजारिश करेंगे। अभी मध्यप्रदेश एसटीएफ इस घोटाले की जांच कर रही है।