भोपाल। ट्रेनों में बढ़ रहीं चोरी और दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम रेल मंत्रालय ने अब आपके सामान और जान की भरपाई करने की योजना बनाई है। जब आप रेल में यात्रा करेंगे तो आपका बीमा कर दिया जाएगा। पैसा आप चुकाएंगे लेकिन कीमत मंत्रालय ने तय कर दी है। यदि आप स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं तो आपकी जान की कीमत 5 लाख रुपए होगी जबकि यदि आप एसी ट्रेन के एसी 1 में हैं तो आपकी जान 20 लाख की मानी जाएगी।
इसी प्रकार आपके बैग में भले ही 2 लाख रुपए का गोल्ड रखा हो परंतु यदि आप स्लीपर में सफर कर रहे हैं और आपका बैग चोरी हो जाता है तो 5 हजार रुपए मिलेगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से बीमा नहीं करा सकते।
रेल अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त के दिन इस तरह की योजना का एनाउंसमेंट रेल मंत्री सुरेश प्रभु करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म काॅरपोरेशन (आईआरसीटीसी)और न्यू इंडिया एश्योरेंस के बीच करार से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें यात्रियों का विभिन्न श्रेणी के अनुसार टिकट बुकिंग के दौरान ही बीमा कर दिया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों के एक्सीडेंटल बीमे के लिए अलग-अलग श्रेणी के अनुसार नाम मात्र की प्रीमियम राशि तय की जा रही है। यात्री टिकटिंग के समय ही यह प्रीमियम अदा कर बीमा करवा सकेंगे। हालांकि यह योजना ऐच्छिक रहेगी। जो यात्री बीमा करवाना चाहेंगे, उनके लिए ऐच्छिक विकल्प रहेगा। यात्री का व्यक्तिगत बीमा किया जाएगा। हर यात्री को अलग-अलग बीमा श्रेणी के हिसाब से करवाने पर ही कवर मिलेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में यात्रियों के टिकट लेने पर बीमा होता है, परंतु क्लेम की राशि लेने में काफी समय लगता है। नई व्यवस्था के बाद प्रक्रिया में सुधार हो सकेगा।
श्रेणी बैग खोने पर, मृत्यु होने पर
एसी-1 20 हजार 15 लाख
एसी-2 15 हजार 10 लाख
एसी-3 10 हजार 7.5 लाख
स्लीपर 5 हजार 5 लाख
यह फायदा होगा
देशभर में प्रतिदिन 25 लाख से ज्यादा लोग ट्रेनों में आवागमन करते हैं। कई राज्य ऐसे हैं, जहां ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने पर वहां की सरकार यात्रियों को आकस्मिक अनुदान देने तक के लिए केंद्र सरकार की ओर देखती है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद यात्री को अपने आप ही बीमा के माध्यम से कवर राशि मिल सकेगी।