भोपाल। केन्द्रीय ड्रग अथॉरिटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें डॉक्टर द्वारा लिखा गया 45 दिन पुराना प्रिस्क्रिप्शन एक्सपॉयर हो जाएगा। 45 दिन बाद पुराने पर्चे से मरीज मेडिकल स्टोर से दवाइयां नहीं ले सकेंगे।
वर्तमान में एक माह से लेकर 6 माह तक के पुराने पर्चे पर भी बीमारियों के अनुसार दवाइयां दी जाती है। अब ड्रग्स कास्मेटिक एक्ट में संशोधन की तैयारी है। डाक्टर्स अब पर्चे पर दवाइयां देते वक्त कंटीन्यू जैसे शब्द उपयोग नहीं कर सकेंगे। ओवर राइटिंग भी पर्चे पर नहीं चलेगी। मेडिकल स्टोर्स में कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर ट्रेंड करते रहना होगा।