आरिफ अंजुम/भोपाल। निजि शालाओं की मनमानी फ़ीस के नियंत्रण हेतु मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30-04-2015 शुल्क निर्धारण हेतु मार्गदर्शी सिध्दांत के निर्देश जारी किये गए हैं लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा उक्त पत्र अनुसार कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई जिससे फ़ीस की मनमानी वसूली जारी रहने की सम्भावना है।
विदित हो कि आदेश में मनमानी फ़ीस वसूली के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार केवल छात्र एवम् अभिभावक को ही दिया गया है। फ़ीस निर्धारण के आदेश में जनता से आवाज उठाने के लोकतान्त्रिक अधिकार को छीना गया है।
निजी शालाओं द्वारा बलपूर्वक दवाब बनाकर अभिभावकों से चिन्हित दुकानों से पुस्तकें, गणवेश, टाई, जूते, मोज़े, क्रय करवाने जाने पर भी प्रतिबंध स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 27फ़रवरी 2015 द्वारा लगाया गया है।
उक्त सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही न किया जाना निजी शालाओं को बढ़ावा देकर सरकारी शालाओं को बरबाद करना प्रतीत हो रहा है शासन/प्रशासन से उक्त सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की मांग शासकीय अध्यापक संगठन के प्रमुख महामंत्री आरिफ अंजुम ने की है।