पेंशनर्स को जिंदा होने का सबूत देने चक्कर नहीं लगाने होंगे

भोपाल। म.प्र.शासन द्वारा प्रदेश के पेंशनरो एवं परिवार पेंशनरो के लिए आधार वेस्ड वायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर आनलाईन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरो एवं परिवार पेंशनरो के लिए ही लागू होगी, जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के पेंशनरो एवं परिवार पेंशनरों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।

म.प्र.शासन द्वारा प्रदेश के पेंशनरो एवं परिवार पेंशनरो के लिए आधार वेस्ड वायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर आनलाईन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। जिससे अब पेंशनरो एवं परिवार पेंशनरों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है। डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र सिस्टम के क्रियान्वयन के संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा पेंशनरों हेतु आयोजित बैठक में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पेंशनरो को इस नवीन व्यवस्था से अवगत कराकर लाभ दिलाया जाए। साथ ही नवीन व्यवस्था को लागू किए जाने से संबंधित किसी भी प्रति‍क्रियात्मक जानकारी वेबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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