भोपाल। मप्र शासन खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के आदेशासनुसार नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उचित मूल्य दुकान खोली जाने हेतु पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान का आवंटन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला थोक उपभोक्ता भण्डार जो म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का सदस्य हो, विपणन सहकारी समिति जो म.प्र. राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित का सदस्य हो, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/आदिम जाति सेवा सहकारी बैंक से संबद्ध हो तथा महिला स्वसहायता समूह को उचित मूल्य दुकान खोलने की पात्रता होगी।
किसी नगरीय क्षेत्र में सहकारी सोसायटी/संस्था को एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा। पात्र संस्था ही आवेदन करे। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसी संस्था जिसका पंजीयन एक वर्ष पूर्व का न हो वह पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान का आवंटन 3 वर्षों के लिये किया जायेगा। संतोष पाये जाने पर प्रत्येक बार 3 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जायेगा। नगरीय एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के लिये प्रत्येक दुकान के लिये प्रतिभूति की राशि 5 हजार रूपये प्रति दुकान होगी। आवेदक सोसायटी, संस्था के पास एक माह के आवंटन के समतुल्य सामग्री के भण्डारण एवं वितरण के लिये स्थान उपलब्ध होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिये जिला आपूर्ति विभाग से संपर्क किया जा सकता है।