भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश पुलिस में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने सीएम की घोषणा पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि विभाग में महिला आरक्षण से पुलिस का विभागीय ढांचा खराब हो जाएगा।
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र गृह विभाग को लिखा है और पत्र में कहा है कि पुलिस में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण भर्ती में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस के अधिकांश काम ऐसे हैं, जिसमें पुरुषों की जरूरत ज्यादा है। पत्र में बताया गया है कि पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है और इसमें अपराधी को कोर्ट में पेश करना, समन भिजवाना जैसे अनेक कार्य शामिल होते हैं, इन कामों को महिलाओं को करने में परेशानी आ सकती है।
अगर 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो सीधे तौर पर कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। वर्तमान में महिलाओं को राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की नियुक्ति में 30 प्रतिशत और सिपाहियों की नियुक्ति में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
