भोपाल। राज्य सूचना आयोग ने मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) एवं पदेन उप संचालक खाद्य व औषधि प्रषासन और दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जन स्वास्थ्य से जुडी सूचना प्रदाय करने में अवरोध उत्पन्न करने का दोषी करार देते हुए उनके विरूद्ध विभागीय/अनुषासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देष दिए हैं। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रषासन से कहा गया है कि वे तीनों अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार एक माह में वांछित कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराएं।
राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने सुनवाई में तीनों अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने सुनवाई के बाद पारित आदेश में कहा कि सीएमएचओ भिंड डॉ. राकेश शर्मा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित पदेन दायित्व का निर्वहन करने में नाकाम रहे। उन्होंने अपीलार्थी को चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए न संबंधित अधिकारियों से वांछित रिकॉर्ड हासिल करने के पुख्ता प्रयास किए और न ही प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही की। भिंड जिले के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व खाद्य निरीक्षक आशु कुशवाह (वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सागर) और खाद्य निरीक्षक गिरीश राजौरिया ( वर्ममान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्योपुर) ने स्थानांतरण के बाद बिना किसी उपयुक्त कारण के सूचना के आवेदन से संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय में जमा नहीं किया। अपीलीय अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की। इस कारण अपीलार्थी को तय समय सीमा में मांगी गई जानकारी नहीं मिल सकी।
इस प्रकार तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान बूझकर अपने पदेन दायित्व का कतई निर्वहन नहीं किया गया तथा दोनों खाद्य निरीक्षकों द्वारा सूचना प्रदाय करने के प्रति असद्भाव प्रदर्षित किया गया। आयोग द्वारा तीन बार आदेषित किए जाने के बावजूद अपीलार्थी को अधूरी जानकारी दी गई।
क्या है मामला
अपीलार्थी प्रयाग सिंह भोपाल ने आवेदन दिनांक 17/6/2010 से जानकारी चाही थी कि भिंड जिले में 2001 से अब तक लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच व विश्लेषण खाद्य नमूना रजिस्टर में अंकित जानकारी, जांच में मानक स्तर के पाये जाने पर नष्ट किए गए संग्रहित नमूनों की सूची, विनिष्टीकरण से संबंधित अभिलेख, जांच व विश्लेषण, खाद्य नमूना रजिस्टर में अंकित पास व फेल नमूनों की जानकारी तथा फेल नमूनों के कोर्ट में पेश किए गए प्रकरणों व लंबित प्रकरणों की जानकारी। अपीलार्थी ने आयोग को अवगत कराया कि उन्हें निर्धारित समय-सीमा में कोई जानकारी नहीं दी गई। आयोग के आदेश 28/10/2014, 25/11/2014 तथा 05/01/2015 के बाद भी अपूर्ण जानकारी दी गई। यही नहीं प्रथम अपील का निराकरण भी नहीं किया गया।
नियंत्रक को दिया जानकारी देने के निर्देष
लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने में विफल रहने पर आयोग ने नियंत्रक, खाद्य व औषधि प्रशासन को निर्देशित किया है कि वे दोनों संबंधित खाद्य निरीक्षकों से एक माह के भीतर वांछित अभिलेख कार्यालय में जमा करवा कर अपीलार्थी को चाही गई जानकारी उपलब्ध कराएं और इस संबंध में की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं।