बदल गए हैं रेलवे रिफंड के नियम, क्या आपको पता हैं

रतलाम। ट्रेन में रिजर्वेशन कराते वक्त यात्री इस बात ख्याल नहीं रखते कि यदि किसी वजह से यात्रा नहीं कर सके तो रेलवे रिफंड देगी या नहीं। रेलवे ने कुछ समय पहले ही नियम बदला है। इसके मुताबिक रेलवे ट्रेन छूटने पर यात्री को रिफंड नहीं देगी। रेलवे ने ईडीआर व्यवस्था खत्म कर दी। ग्रुप बुकिंग कराने वालों में किसी एक ने ऐन मौके पर यात्रा रद्द की तो भी रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि, ट्रेन छूटने के 2 घंटे के भीतर अलग से टीडीआर फाइल का ऑप्शन है।

किस व्यवस्था में किया बदलाव
रेलवे बोर्ड ने अपनी उस व्यवस्था में बदलाव किया है। इसमें यात्रा रद्द करने वाले साथी का किराया यात्रा की तारीख के 10 दिनों में वापस मिल जाता था। इस संबंध में रेलवे ने टिकटिंग सॉफ्टवेयर में भी जरूरी बदलाव किए हैं। कमर्शियल सर्कुलर के मुताबिक कन्फर्म रिजर्वेशन और आरएसी (RAC) के टिकट पर पैसे की वापसी सिर्फ चार परिस्थितियों में ही हो सकेगी।

  • चार परिस्थितियों में पैसा होगा वापस

  1. पहली परिस्थिति- रेलवे ट्रेन को किसी कारणवश रद्द करता है तो यात्रियों के टिकट के पूरे पैसे वापस मिलेंगे।
  2. दूसरी परिस्थिति- किसी कारण ट्रेन के रूट में बदलाव किया जाता है और यात्री उस वजह से ट्रेन में सफर नहीं कर पाए, तो रेलवे उस यात्री को पैसे लौटाएगा।
  3. तीसरी परिस्थिति- यात्रा के दौरान एसी कोच खराब होने की स्थिति में यात्री के शिकायत करने पर रेलवे एसी कोच की अधिकतम राशि लौटाएगी।
  4. चौथी परिस्थिति- किसी कारण से ट्रेन में एसी कोच नहीं लगने पर निचली श्रेणी में सफर करने की स्थिति में भी यात्री रिफंड की डिमांड कर सकता है।


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