ग्वालियर। लोकसभा ग्वालियर से चुनाव लड़कर सांसद बने डबरा चीनोर निवासी रामसेवक सिंह गुर्जर को रूपये लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में उच्च न्यायालय ने राहत देने से मना कर दिया। न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने रामसेवक का आवेदन खारिज करते हुये कहा कि 10 साल बाद इस मामले को लेकर न्यायालय में आये हैं, बिलंब का कारण पूछे जाने पर कोई जबाव नहीं दे पाये। इस पर न्यायालय ने कहा कि ऐसे में उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। पूर्व सांसद रामसेवक सिंह ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि उन्हें जिस आरोप में सांसद के पद से हटाया गया है, दरअसल किसी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनके नाम से प्रश्न पूछने के लिये आवेदन किया था। जब उनके दस्तखत नहीं मिले तो उनके आवेदन को वापिस कर दिया था। बाद में एक स्टिंग आॅपरेशन में उन्हें प्रश्न पूछने के लिये पैसे लेते दिखाये जाने पर संसद ने कड़ी कार्यवाही करते हुये उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दी। परंतु न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया।
रूपये लेकर प्रश्न पूछने के मामले में बर्खास्त सांसद को राहत नहीं
May 01, 2015
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