उप पंजीयक भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने उप पंजीयक भर्ती पर 8 मई तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने पीएससी को जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में सिलेबश से बाहर के प्रश्न पूछे जाने को चुनौती दी गई है।

पीएससी ने उप पंजीयक के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाया था। इसके लिए सिलेबश भी जारी किया गया। परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 116 से 120 सिलेबश के बाहर से पूछे गए। इसके बाद मॉडल आंसर जारी कर आवेदकों से दावा-आपत्ति मांगी गई। याचिकाकर्ता राजेश चंद्राकर सहित अन्य ने आपत्ति की।

इनकी आपत्ति का निराकरण किए बिना दूसरा मॉडल आंसर जारी कर दिया गया। साथ ही परिणाम घोषित कर साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी किया गया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पूर्व में हाईकोर्ट ने शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, साथ ही भर्ती को हाईकोर्ट के निर्णय से बाधित किया था। मामले में बुधवार को पुनः सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीएससी द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने 8 मई तक भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही पीएससी को जवाब पेश करने आदेश दिया है। प्रकरण में अलगी सुनवाई 8 मई को होगी।

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