महिलाओं से छेड़छाड़ मप्र में शासकीय कार्य की श्रेणी में ?

भोपाल। मीटर चैक करने आया एक बिजली कंपनी का कर्मचारी घर में अकेली महिला को छेड़ रहा था, अश्लील बातें कर रहा था। जब आपत्ति उठाई तो कंपनी ने महिला व उसके पति के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवा दिया। अब महिला ने गृहमंत्री को आवेदन देकर पूछा है कि 'क्या घर में अकेली महिलाओं से छेड़छाड़ करना शासकीय कार्य के दर्जे में आता है।'

पीड़िता के ससुर एक निजी एजेंसी के मालिक हैं। वह ऐशबाग में रहते हैं। उन्होंने बताया कि घटना गत 27 मार्च की है। इस दौरान उनकी बहू घर पर अकेली थी। तभी बिजलीकर्मी राजकुमार अहिरवार (35) मीटर चैक करने के बहाने घर में घुस आया और बहू से छेड़छाड़ की। जब वे रात को घर पहुंचे तो बहू ने पूरा वाकाया उन्हें बताया। इसी बात को लेकर दूसरे दिन उनके व राजकुमार के बीच मारपीट हो गई।

इस पर राजकुमार ने उनके और उनके बेटे के खिलाफ ऐशबाग पुलिस थाने में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

उनका आरोप है कि राजकुमार के पास उनके नहीं, बल्कि दूसरे मकान की शिकायत थी। घटना के दौरान उनका बेटा ड्यूटी पर था। इसी का फायदा उठाकर वह हमारे घर में घुस गया था। जब वे इसकी शिकायत करने थाने गए तो मामला दर्ज ही नहीं किया गया। लिहाजा उन्होंने इसकी शिकायत डीजीपी, डीआईजी, आईजी, एसपी, महिला और मानव अधिकार आयोग के बाद गृहमंत्री से की है।

एएसपी जोन-1 दिलीप तोमर का कहना है कि ड्यूटी के दौरान बिजली कर्मचारी से मारपीट की गई थी। बाद में महिला ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

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