ग्वालियर। चिटफंड कंपनी सन इंडिया रियल स्टेट के खिलाफ कलेक्टर ग्वालियर द्वारा की गई कार्यवाही को विषेष न्यायालय ने उचित ठहराया है। विषेष न्यायाधीष कमल सिंह ठाकुर के आदेष के बाद कलेक्टर द्वारा जप्त चिटफंड कंपनी की सम्पत्ति की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है।
इससे निवेषकों की राषि का भुगतान भी संभव होगा। कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही में 6 बैंकों के खातों को जप्त किया गया था, जिनमें लाखों की राषि जमा हैं तथा चल-अचल सम्पत्ति को भी जप्त किया गया है। इसमें भितरवार बड़ैरा आदि गांवों में स्थित कंपनी की लाखों रूपये मूल्य की कृषि व कंपनी के कार्यालय शामिल हैं।