पढ़िए गोरखा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्ड

नईदिल्ली। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के रुप में समुदाय की अधिसूचना के लिए नोडल मंत्रालय है। तथापि, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने तथा सामाजिक स्थिति के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन की है। गोरखा समुदाय पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित नहीं है।

जैसा संस्कृति मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, गोरखा तथा सिक्किम के समुदाय के उम्मीदवारों के उचित सत्यापन के उपरान्त शारीरिक माप पर कुछ रियायत देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिनांक 12.07.2006 के अपने परिपत्र संख्या 3519(18)-पी तथा दिनांक 10.10.2006 के संख्या 5310(18)-पी के माध्यम से गोरखा प्रमाण पत्र के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। 

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