भोपाल। एक तरफ सरकारें नए नियम बना रहीं हैं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों में नियमों का पालन नहीं हो रहा। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत नवीन न्यूनतम वेतनमान घोषित किए गए हैं परंतु नगरनिगम इंदौर में दैनिक वेतनभोगियों को पुराने ढर्रे पर ही पगार बांटी जा रही है। आश्चर्यजनक तो यह है कि शिकायत मिलने के बाद भी श्रम आयुक्त चुप हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
आप खुद पढ़िए भोपाल समाचार डॉट कॉम को प्राप्त हुआ यह शिकायती ईमेल :-
प्रति,
संपादक महोदय,
भोपाल समाचार पत्र, भोपाल
विषयः- नगरिय निकाय में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरो को भी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01-10-2014 से लागू न्यूनतम वेतनमान दिए जाने के संबंध में।
महोदय
श्रीमान् जी हमारी नियुक्ति नगर पालिक निगम, इंदौर में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर 7000 रुपए पर की गई है. हमारे द्वारा दिनांक 01-10-2014 से लागू न्यूनतम वेतनमान दिए जाने हेतु कलेक्टर दर से भुगतान किये जाने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर तत्कालीन प्रशासक महोदय नगर पालिक निगम, इंदौर, श्रम आयुक्त महोदय, आयुक्त नगरीय प्रशासन एव विकास विभाग भोपाल को हमारे द्वारा पत्र लिखा गया किन्तु हमें 7000 रुपए ही भुगतान किया जा रहा है. कृपया दिनांक 01-10-2014 से लागू न्यूनतम वेतनमान अनुसार 9735 रुपए भुगतान कराए जाने का अनुरोध है।
महोदय आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमें उचित वेतनमान दिलाए जाने की कृपा करें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया उचित न्याय दिलाये जाने की कृपा करें। नया न्यूनतम वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है । कृपया नया न्यूनतम वेतनमान (01 अक्टूबर 2014 से एरियर भुगतान सहित) शीघ्र लागू करवाते हुए कृपया उचित न्याय दिलाये जाने की कृपा करें।
धन्यवाद
प्रार्थी/आवेदक
समस्त डाटा इंट्री ऑपरेटर
नगर पालिक निगम, इंदौर